
बालोतरा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के तत्वावधान में राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत बुधवार को 19 आवेदन पत्रों पर कमेटी के विचार-विमर्श के बाद 02 प्रार्थना पत्रों में कुल 1,37,500/-रूपये अंतरिम प्रतिकर राशि पीडितों एवं उनके आश्रितजनों को प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए।
पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 की बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाडमेर तथा न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पीडितों को प्रतिकर राशि दिए जाने संबंधी समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। इसमें मुख्य रूप से महिला यौन हिंसा, अवयस्क किशोरों के साथ हुए यौन अपराध व हत्या के गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में पीडितों व उनके आश्रितों के प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी ने सुनवाई की गई।
जिला स्तरीय पीडित प्रतिकर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान् एम.आर.सुथार, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें किशोर न्याय बोर्ड, बाडमेर तथा न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में अंतरिम प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने के संबंध में कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं 02 प्रकरणों में कुल 1,37,500/- रूपये की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा, सचिव श्रीमान् सिद्धार्थ दीप ने बताया कि यह योजना बालकों के साथ यौन उत्पीडन, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हत्या तथा आपराधिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों के लिए लागु होती है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें पुनर्वास में मदद मिल सके।
बैठक में पारिवारिक न्यायाधीश महोदय श्रीमान् अजीज खान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा, श्रीमान् सिद्धार्थ दीप, जिला पुलिस अधीक्षक श्री रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भुवनेश्वर सिंह चैहान, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री नुकेश भगोरा, बालोतरा बार संघ अध्यक्ष उम्मेदसिंह चंपावत, लोक अभियोजक नेमाराम मौजुद रहे।

